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आप अच्छी संस्थान मे हो

हमारे विद्यालय में आप जैसे प्रतिभाशाली और समर्पित शिक्षाविद्यार्थियों की टीम होने पर हम बहुत भाग्यशाली हैं। आपका विद्यार्थियों के प्रति समर्पण वाकई प्रेरणादायी है, और इतने संवेदनशील और कुशल पेशेवरों के साथ काम करना एक गर्व की बात है। आपके सभी प्रयासों के लिए धन्यवाद, और हमारे विद्यालय समुदाय का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के लिए। हमें आपकी टीम में गर्व है, और हम आपके साथ मिलकर यकीन रखते हैं कि हम संयुक्त रूप से हमारे छात्रों को एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे।

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Basic Info

Professional Details

सेवा शर्तें

  • अध्यापक/ कार्मिक को विद्यालय समय से 5 मिनट पूर्व विद्यालय आना होगा एवं 5 मिनट बाद में विद्यालय छोड़ सकेंगे। यदि अध्यापक मासिक कार्य दिवस में तीन दिन तक देर से आता है तो उसके वेतन से एक दिन का वेतन का काटा जावेगा।
  • अध्यापक को मासिक एक दिन उपार्जित अवकाश देय होगा बशर्त-यदि अध्यापक द्वारा 3ACL के उपरान्त लेने पर उपार्जित नहीं दिया जाएगा एवं कार्य दिवस के हिसाब से वेतन देय होगा।
  • अध्यापक द्वारा कक्षा में स्वयं के द्वारा अनुशासन रखना होगा एवं अध्यापन में छात्र- छात्राओ की संतुष्टी अनिवार्य होगी।
  • अध्यापक द्वारा आकस्मिक अवकाश लेने पूर्व विद्यालय प्रशासन को लिखित सूचना देना आवश्यक होगी। बिना सूचना अवकाश लेता हैं तो कार्य दिवस के हिसाब से वेतन देय होगा।
  • अध्यापक द्वारा 10 उपार्जित अवकाश का उपयोग नहीं किया जाता है तो उसका वेतन नहीं दिया जावेगा एवं प्रति माह अवकाश ले सकता है। उसको अगले माह में जोड़ा नहीं जावेगा|
  • किसी भी कर्मचारी को विद्यालय के अन्दर व परिक्षेत्र में समस्त प्रकार का धुम्रपान व मध्यपान वर्जित है। यदि इसके विरुद्ध आचरण किया जाता है तो विद्यालय प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही की जावेगी । उसका स्वयं जिम्मेदार होगा !
  • अध्यापक द्वारा समस्त परीक्षाओं से सम्बंधित कार्य समय से संपादित करना अनिवार्य एवं कॉपी जाँच कर दो दिवस के अन्दर परीक्षा प्रभारी को जमा करवानाअनिवार्य एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट व टेस्ट लेना सुनिश्चित है|
  • विद्यालय के समस्त क्रिया कलापों में अध्यापक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे ।
  • अध्यापक/अध्यापिका को अपनी कक्षा का शुल्क बसूली की जिम्मेदारी स्वयं की होगी व ग्रह सम्पर्क भी करना होगा|
  • कक्षाध्यापक को अपनी कक्षा का शुल्क दिसंबर व जनवरी माह तक सम्पूर्ण शुल्क कार्यालय में जमा कराना होगा, अन्यथा कार्मिको का वेतन रोका जा सकता है।
  • उपरोक्त समस्त नियमो का अध्यापक द्वारा पालन करना अनिवार्य है यदि अध्यापक उक्त शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो विद्यालय प्रशासन को अध्यापक को बिना नोटिस दिए सेवामुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
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